Emphasis on self-reliance under Lockdown 4

लॉकडाउन 4 ( Lockdown 4 ) के तहत आत्मनिर्भरता पर जोर

लॉकडाउन 4 ( Lockdown 4 ) को 18 मई से बढ़ाकर 31 मई तक किया गया। आगे बढ़ाने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आत्मनिर्भरता पर जोर देते हुए अपने व्यक्तव्य रखे। तथा लागू किये गये दिशानिर्देशों की जानकारी दी। मोदी जी ने कहा कि वर्तमान स्थिति मे  राज्य सरकारों का दायरा बढ़ाया गया है। निर्देशों के तहत अब राज्यों में ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन निर्धारित करने का अधिकार राज्यों को दे दिया गया है। लेकिन उन्हें इस संबंध में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किये गये मानकों का पालन करना होगा।

लॉकडाउन 4 के चरण में किसे क्या अनुमति रहेगी और क्या प्रतिबंधित रहेगा, इसकी विस्तृत जानकारी ।

ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन को लेकर राज्यों को मिले अधिकार

  • ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन का निर्धारण 18 मई से राज्य और केंद्रशासित प्रदेश करेंगे। इसके लिए उन्हें केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रेषित किये गए मानकों का पालन करना होगा।
  • रेड और ऑरेंज जोन में कंटेनमेंट और बफर जोन का निर्धारण जिला प्राधिकरण द्वारा दिशानिर्देशों के मुताबिक किया जाएगा।
  • कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों को ही इजाजत होगी। इस जोन में अंदर या बाहर लोगों का आवागमन न हो इस पर सख्त नजर रखी जाएगी। मेडिकल इमरजेंसी और आवश्यक सेवाओं और वस्तुओं की सप्लाई की स्थिति में ही लोगों को अपने घरों से बाहर निकलने की अनुमति होगी।
  • कंटेनमेंट जोन में बड़े स्तर पर सम्पर्कों पर भी नजर रखी जाएगी। इस जोन में आवश्यकता के मुताबिक स्वास्थ्य सेवाओं का इस्तेमाल किया जाएगा।

इन सेवाओं पर जारी रहेगा प्रतिबंध

  • स्कूल, कॉलेज, शिक्षण/प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थान आदि बंद रहेंगे।
  • सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा पर प्रतिबंध जारी रहेगा।
  • होटल, रेस्टोरेंट और अन्य आतिथ्य सेवाएं बंद रहेंगी।
  • मेट्रो रेल सेवाओं पर प्रतिबंध जारी रहेगा।
  • सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, सभागार और ऐसे सभी स्थान बंद रहेंगे।
  • सामाजिक, राजनीतिक, खेल संबंधी, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिकऔर अन्य भीड़ जमा करने वाले कार्यक्रमों पर रोक जारी रहेगी।
  • सभी धार्मिक स्थान जनता के लिए बंद रहेंगे। धार्मिक बैठकों पर सख्त प्रतिबंध रहेगा।
  • नाई की दुकानों पर सरकार फैसला करेगी

इन सभी को होगी अनुमति

  • घरेलू स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, घरेलू एयर एंबुलेंसऔर गृह मंत्रालय से अनुमति प्राप्त है। एवं सुरक्षा कारणों से हवाई सेवा का इस्तेमाल किया जाएगा।
  • ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा को अनुमति रहेगी और इन्हें बढ़ावा भी दिया जाएगा।
  • उन सभी क्षेत्रो के होटलो, रेस्टोरेंटो को खोलने की अनुमति होगी। जिन क्षेत्रों का इस्तेमाल स्वास्थ्य, पुलिस, सरकारी अधिकारियों, स्वास्थ्य कर्मियों, दूसरे स्थानों पर फंसे लोगों और क्वारंटीन केंद्रों के तौर पर किया जा रहा है।
  • रेस्टोरेंट को भोजन की होम डिलिवरी करने की अनुमति रहेगी।
  • क्रीड़ा-भवन एवं क्रीड़ा-स्थल को खोलने की अनुमति रहेगी लेकिन दर्शकों को जाने की अनुमति नहीं होगी।
  • राज्य के अन्दर आवागमन के लिए वाहनों तथा बसों को अनुमति दी जाएगी। लेकिन इसके लिए संबंधित राज्यों या केंद्रशासित प्रदेश की अनुमति जरूरी होगी।
  • राज्य के अंदर परिवहन के लिए वाहनों और बसों के संचालन का निर्णय राज्य व केंद्रशासित प्रदेश खुद करेंगे

नोटः किसी भी परिस्थिती की जानकारी हेतु राज्य – केन्द्र सरकार से सम्पर्क करें। जारी किये गये हेल्प लाईन न. पर सम्पर्क कर सकते है।

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